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तीर्थ नगरी हरिद्वार में गंगा नदी में अवैध खनन मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तिथि नियत

नैनीताल, 10 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तीर्थ नगरी हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे हो रहे कथित अवैध खनन के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मातृसदन की ओर से ड्रेजिंग पॉलिसी का अनुपालन न किए जाने का मुद्दा उठाया गया और कहा गया कि अदालत के पूर्व आदेशों का समुचित पालन नहीं हो रहा है। सभी पक्षकारों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय अवैध खनन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/09/26 13:38
पिछला अपडेट
10/09/26 13:38
स्थान
India